अधिकार-पत्र

(पृथ्वी के नागरिकों के लिए अधिकार-पत्र)

पृथ्वी संघ के भीतर रहने वाले पृथ्वी के निवासियों और नागरिकों के पास कुछ अहस्तांतरणीय अधिकार होंगे जो नीचे परिभाषित हैं। विश्व संसद, विश्व कार्यपालिका, तथा विश्व सरकार के सभी अंगों और एजेंसियों के लिए इन अधिकारों का सम्मान करना, उन्हें लागू करना और प्रवर्तित करना अनिवार्य होगा, साथ ही पृथ्वी संघ की सभी सदस्य राष्ट्रों की राष्ट्रीय सरकारों के लिए भी ऐसा करना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारों के उल्लंघन या उपेक्षा से पीड़ित व्यक्तियों या समूहों के पास परिवेदनाओं के निवारण हेतु विश्व ओम्बड्समस, प्रवर्तन प्रणाली और विश्व न्यायालयों के माध्यम से पूर्ण उपचार उपलब्ध होगा। अहस्तांतरणीय अधिकारों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

01. पृथ्वी संघ के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, जिनमें नस्ल, रंग, जाति, राष्ट्रीयता, लिंग, धर्म, राजनीतिक संबद्धता, संपत्ति या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

02. पृथ्वी संघ के सभी नागरिकों के लिए विश्व विधान और विश्व विधियों का समान संरक्षण एवं समान प्रयोग।

03. विचार और अंतःकरण, वाणी, प्रेस, लेखन, संचार, अभिव्यक्ति, प्रकाशन, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण और चलचित्र की स्वतंत्रता, सिवाय इसके कि वह हिंसा, सशस्त्र दंगे या विद्रोह का प्रत्यक्ष भाग हो या उसके लिए उकसावा हो।

04. सभा, संगम, संगठन, याचिका और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की स्वतंत्रता।

05. बिना किसी दबाव के मतदान करने की स्वतंत्रता, तथा बिना सेंसरशिप या प्रतिशोध के राजनीतिक संगठन और प्रचार की स्वतंत्रता।

06. धार्मिक मान्यताओं या धर्म को मानने, उनका आचरण करने और उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता, अथवा किसी धर्म या धार्मिक मान्यता को न मानने की स्वतंत्रता।

07. राजनीतिक मान्यताओं को मानने और उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता, अथवा किसी राजनीतिक मान्यता को न मानने की स्वतंत्रता।

08. अन्वेषण, अनुसंधान और रिपोर्टिंग की स्वतंत्रता।

09. बिना पासपोर्ट, वीजा या पंजीकरण के अन्य रूपों के यात्रा करने की स्वतंत्रता, जिनका उपयोग राष्ट्रों के बीच, राष्ट्रों के भीतर या राष्ट्रों के आर-पार यात्रा को सीमित करने के लिए किया जाता है।

10. दासता, ऋण-बंधक श्रम, अनैच्छिक दासत्व और बलात् श्रम-भर्ती का निषेध।

11. अनिवार्य सैन्य भर्ती का निषेध।

12. मनमानी या अनुचित गिरफ्तारी, निरोध, निर्वासन, तलाशी या अभिग्रहण से व्यक्ति की सुरक्षा; तलाशियों और गिरफ्तारियों के लिए अधिपत्र (वारंट) की आवश्यकता।

13. अन्वेषण, गिरफ्तारी, निरोध या कारावास की किसी भी अवधि के दौरान शारीरिक या मानसिक दबाव अथवा यातना का निषेध, तथा क्रूर या असामान्य दंड का निषेध।

14. बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) का अधिकार; कोई पश्चातवर्ती-प्रभावी (ex-post-facto) विधि नहीं; कोई दोहरा दंड नहीं; स्वयं को या किसी अन्य को दोषी ठहराने से इनकार करने का अधिकार।

15. निजी सेनाओं और अर्धसैनिक संगठनों का निषेध, क्योंकि ये साझा शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

16. मनमाने अभिग्रहण से संपत्ति की सुरक्षा; उचित प्रतिकर के बिना अधिग्रहण की शक्ति के प्रयोग के विरुद्ध संरक्षण।

17. परिवार नियोजन का अधिकार तथा परिवार नियोजन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निःशुल्क सार्वजनिक सहायता का अधिकार।

18. व्यक्ति, परिवार और संगम की निजता का अधिकार; राजनीतिक नियंत्रण के साधन के रूप में निगरानी का निषेध।

– Article 12 of the Constitution for the Federation of Earth (CFoE)

पृष्ठ अंतिम बार अद्यतन किया गया: 2026-07-11